Indore: पांच अधिकारियों ने गैर जमानती वारंट को निरस्त करने की लगाई याचिका

Update: 2024-09-10 09:34 GMT

इंदौर: अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सहित राज्य सरकार के पांच अधिकारियों ने उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द करने और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अधिकारियों ने यह दलील अवमानना ​​याचिका में पेश की है.

जिसमें कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. यह मामला कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा है. अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट ने सरकार को कर्मचारी को वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया.

लेकिन, कर्मचारी को लाभ नहीं मिला तो उसने अवमानना ​​याचिका दायर की. इसमें भी सरकार की ओर से कोई मौजूद नहीं था.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील यशपाल राठौड़ ने कहा कि अदालत ने अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 11 सितंबर को पेश होने को कहा है.

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