Indore: अदालत ने 14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को 20 वर्ष की सजा सुनाई

बलात्कारी ने लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला

Update: 2024-06-05 06:50 GMT

इंदौर: 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को विशेष अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रेपिस्ट पर 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बलात्कारी ने लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला. मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है. 3 जुलाई 2019 को एक बुजुर्ग महिला अपनी 14 साल की पोती के साथ थाने पहुंची.

लड़की ने कहा कि उसे अपनी मां के साथ अच्छा महसूस नहीं होता. उन्होंने बताया कि उनका बेटा और बहू साल 2008 में अलग हो गए थे. आजाद नगर इलाके में एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली उनकी बहू दो साल से अपनी दो बेटियों के साथ रहती है। 8 दिसंबर 2022 को उनकी पोती उनके घर आई और कहा कि उसे मां के साथ अच्छा महसूस नहीं होता। हम तुम्हारे साथ होंगे। तब से लड़की उसके साथ है। ये लड़की उदास रहती थी.

दादी ने बच्ची से कारण पूछा तो उसने बताया कि 6 दिसंबर 2022 की दोपहर वह घर पर अकेली थी. इसी बीच उसका सौतेला पिता आया और उसके साथ गलत काम किया। कुछ देर बाद पास में रहने वाला एक नाबालिग भी आ गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद सौतेला पिता और नाबालिग आए और बोले कि यह बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। लड़की ने यह भी कहा कि उसका सौतेला पिता उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसके खिलाफ धारा 354, 450, 506, 376(3), 376 (डी), 376(2) (एफ), धारा 5/6, 5(एल) /6, 7 दर्ज कर लिया। पॉक्सो एक्ट. आरोपी/8 पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता सुशीला राठौर मौजूद रहीं।विशेष न्या याधीश सुरेखा मिश्रा ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लड़की के सौतेले पिता को 20 साल के कठोर कारावास और 59 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने लड़की को 1 लाख रुपये मुआवजा देने की भी सिफारिश की है. नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला बाल न्यायालय में चल रहा है.

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