Indore: मूल दस्तावेज रखने वाले कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई

Update: 2024-08-04 09:57 GMT
Indore इंदौर: कलेक्टर आशीष सिंह ने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिले के सभी महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वे किसी भी विद्यार्थी के मूल दस्तावेज अपने कार्यालय में न रखें। यदि किसी महाविद्यालय के पास विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज हैं, तो वे उन्हें तत्काल विद्यार्थियों को लौटाएं तथा उसकी रसीद भी अपने पास रखें।यदि विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज संस्था में रखे पाए गए, तो संबंधित शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन पर प्रायः विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा शिकायत की जाती है कि निजी महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान उनके मूल दस्तावेज (अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र आदि) रख लिए जाते हैं तथा जब वे दस्तावेज वापस मांगते हैं, तो उन्हें वापस नहीं किए जाते।
कलेक्टर सिंह ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए। उन्होंने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं निजी विश्वविद्यालयों (उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं) को निर्देशित किया कि कोई भी शिक्षण संस्था विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज प्राप्त न करे। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मध्यप्रदेश शासन की संस्थाओं द्वारा जारी नियमों के भी विरुद्ध है। सभी शिक्षण संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर सिंह ने कहा है कि यदि भविष्य में किसी शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में इस संबंध में कोई शिकायत की जाती है तो संबंधित शिक्षण संस्था के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग को ऐसे शिक्षण संस्थाओं की मान्यता पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा जाएगा।
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