भोपाल न्यूज़: लंबे समय से अटकी एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) पुराने वाहनों में लगाने की कवायद फिर शुरू हुई है. वर्ष 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में वाहन मालिक को ये विशेष नंबर प्लेट लगवानी होगी. निजी कंपनी के बजाय अब डीलरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है.
देश के कई राज्यों में एचएसआरपी अनिवार्य है. प्रदेश में ये व्यवस्था लागू नहीं थी. प्रदेश के वाहन बाहर जाने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है और वहां इस सबंध में उनकी सुनवाई भी नहीं होती है. यह नंबर प्लेट विशेष लॉक से गाड़ी में लगाई जाती है. एक बार गाड़ी में लगने के बाद इसे निकाला नहीं जा सकता. तोड़कर ही प्लेट बाहर आ सकती है. हर प्लेट का यूनिक नंबर होता है. इसकी डिटेल ऑनलाइन की जाएगी. इसके लगने के बाद वाहन चोरी होने पर नंबर प्लेट बदली नहीं जा सकेगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पुरानी समस्या हल
सीएम हेल्पलाइन की पुरानी समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने लेवल-4 की समस्याओं को चिन्हित कर जांच अधिकारी और फरियादी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की. एक शिकायत में फरियादी ने सामान का भुगतान कर दिया, लेकिन सामान नहीं मिला. जांच अधिकारी इसे अपराध योग्य नहीं मान रहे थे और फरियादी कार्रवाई की मांग कर रहा था. एडिशनल डीसीपी ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए.