High court ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया

Update: 2024-08-09 11:56 GMT
Indore इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इंदौर के एक स्कूल में हुई घटना के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें कथित तौर पर एक शिक्षक द्वारा कुछ छात्रों की कपड़े उतारकर तलाशी ली गई थी, ताकि पता लगाया जा सके कि उनमें से कौन कक्षा में मोबाइल फोन लेकर आया था।उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति दुप्पला वेंकट रमण ने सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।नोटिस में कथित घटना के संबंध में उठाए गए कदमों पर राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।सुनवाई के दौरान मिश्रा के वकील अभिनव धनोदकर ने दावा किया कि मामले में अभी तक यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, हालांकि माता-पिता ने 2 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
जनहित याचिका में मांग की गई है कि मामले में POCSO अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और साथ ही ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय की है।2 अगस्त को एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में मोबाइल फोन की घंटी बजने के बाद एक शिक्षक ने कथित तौर पर कम से कम पांच छात्राओं को शौचालय में ले जाकर उनके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। बच्चों के अभिभावकों ने मल्हारगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें शिक्षक पर कपड़े उतरवाकर तलाशी के दौरान मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।घटना के बाद शिक्षक को स्कूल से हटाकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास अटैच कर दिया गया।
Tags:    

Similar News

-->