Gwalior ग्वालियर : एक जिला अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, उस पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता और उसके बच्चे को ₹5 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने इस अपराध को पारिवारिक विश्वास का गंभीर उल्लंघन करार दिया और घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि मामले में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
मामले के विवरण के अनुसार, यह घटना मई 2024 में तब सामने आई जब नाबालिग को गर्भावस्था के उन्नत लक्षण दिखने पर मुरार जिला अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वह 7 महीने की गर्भवती थी। पूछने पर, लड़की ने खुलासा किया कि उसके मामा, जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 2019 से उसके परिवार के साथ रह रहे थे, ने उसके साथ बार-बार मारपीट की थी। दोषी मूल रूप से तिघरा के सौजना गाँव का रहने वाला है और उसके 3 बच्चे हैं।