सिवनी। जिले के घंसौर थाना पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत कृषि भूमि के विक्रय से संबंधित शिकायत पर जांच करते हुए धोखाधडी करने वाले घंसौर निवासी राही जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से एक दिन के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है.
पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि जबलपुरनिवासी रंगलाल पुत्र स्व. जेठुलाल चक्रवर्ती निवासी 790 बदनपुर थाना गढा जिला जबलपुर के द्वारा की गई शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (Police) घंसौर के द्वारा की गई है, शिकायत में लगाये गये आरोपो राही जैन निवासी घंसौर के विरूद्ध सिद्ध पाते हुए जांच शिकायत प्रतिवेदन Police अधीक्षक सिवनी को भेजा गया जिसमें राही जैन निवासी घंसौर जिला सिवनी द्वारा आवेदक रंगलाल चक्रवर्ती से वर्ष 2013 में कृषि भूमि के विक्रय हेतु अनुबंध पत्र निष्पादित कर कुल 10.11,000 रुपये प्राप्त किये गये एंव संबंधित भूमि की रजिस्ट्री राही जैन द्वारा शिकायतकर्ता रंगलाल चक्रवर्ती के पक्ष में निष्पादित नहीं की और न ही निष्पादित नही करने का लिखित कोई प्रमाण जांच में प्रस्तुत किया गया है बल्कि राही जैन द्वारा चुकतानामा 29 अप्रैल 23 की कुटरचना कर अपने बचाव में यह जानते हुए की वह मिथ्या है असल के रुप मे स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत कर उपयोग किया है. जिसका आशय आवेदक रंगलाल को बेईमानी पूर्वक सदोष हानी पहुंचाना एंव कपट पुर्वक आवेदक रंगलाल द्वारा दी गई विक्रय अनुबंध की अग्रिम राशि को धोखाधड़ी कर छल पूर्वक हड़प लेने का है जिसके लिए मिथ्या दस्तावेज की कूटरचना करने का कृत्य किया है. जो आरोपी राही जैन पिता कमल जैन निवासी घंसौर का कृत्य प्रथम दृष्टया भादवि धारा 420, 466, 467, 468, 471 का अपराध कारित किया जाने से Police ने आरोपित राही जैन के विरूद्ध भादिव की धारा 420, 466, 467,468,471 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.
बताया गया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गाठित पुलिस टीम ने राही (35) पुत्र कमल कुमार जैन निवासी घंसौर को गिरफ्तार किया जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया और एक दिन के लिए पूछताछ के लिए आरोपित राही जैन को पुलिस कस्टडी में लिया गया है.