ड्यूटी पर जा रहे फॉरेस्टर को लोडिंग वाहन ने मारी टक्कर
50 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश
इंदौर: लोडिंग रिक्शा की टक्कर से ड्यूटी पर निकले वनपाल मौत के मामले में 50 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। वनपाल सुनील गौर पर चार संतान, पत्नी और बुजुर्ग मां की जिम्मेदारी थी। वही घर में कमाई के एक मात्र सहारा थे। इस पर पत्नी ज्योति, चारों संतान और मां ने अधिवक्ता राजेश खंडलेवाल के माध्यम से लापरवाह वाहन चालक, उसके मालिक और बीमा कंपनी से मुआवजा दिलाए जाने को लेकर परिवाद दायर किया था।
इसमें उल्लेख किया कि सुनील नौकरी में रहता तो उसे प्रमोशन और काफी वेतन मिलता। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी भी करना थी, लेकिन एक्सीडेंट ने जान ले ली। न्यायाधीश कमलेश सनोडिया की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए वाहन चालक, मालिक और कंपनी को दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख 31 हजार 392 रुपए का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। इस राशि में संतानों को मिलने वाली रकम की एफडी भी कराई जाएगी।