बिक्री बिलों को ऑनलाइन करने की समय सीमा की निर्धारित

100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए

Update: 2023-09-25 09:39 GMT

भोपाल: जीएसटी में रजिस्टर्ड डीलर जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, उनके लिए सरकार ने बिक्री बिलों को ऑनलाइन दर्ज करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है, जो कि बिल की तारीख से 30 दिन है. बिल की तारीख से 30 दिन के बाद उस बिल को पुरानी तारीख में

पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकेगा. ऐसे डीलर के लिए समय सीमा 1 नवंबर से लागू की है. एक्सपर्ट के मुताबिक यह सीमा डीलर के लिए सभी प्रकार के बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट पर लागू होगी. 100 करोड़ से कम बिक्री वाले डीलर के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. नियमानुसार इस एडवायजरी के अंतर्गत आने वाले व्यवसायियों द्वारा इस प्रकार बिल समय सीमा में अपलोड नहीं करने पर माल खरीदने वाले व्यवसायी को इनपुट रिवेट प्राप्त नहीं होगी एवं माल बेचने वाले व्यापारी को पैनाल्टी भी देना पड़ सकता है.

सरकार का यह कदम जीएसटी के ऑटोमेशन की तरफ एक कदम है. वर्तमान में आइटीसी जीएसटीआर-3बी में ऑटो पापुलेट हो जाती है. इसी प्रकार ऑनलाइन बिल बनाने से देयकर की राशि भी जीएसटीआर-3बी में अपने आप आ जाएगी जिससे कि नेट देयकर की गणना अपने आप हो जाएगी.

मृदुल आर्य, अध्यक्ष टैक्स लॉ बार एसो. भोपाल

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