लोक सेवा केंद्रों में गड़बड़ी मिलने पर 1 लाख 60 हजार रुपये का लगा जुर्माना

राजधानी भोपाल में लोक सेवा केंद्रों में गड़बड़ी मिलने पर 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Update: 2022-05-02 19:01 GMT

राजधानी भोपाल में लोक सेवा केंद्रों में गड़बड़ी मिलने पर 1 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रों की शिकायत मिलने पर भोपाल कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर जिले के चार लोक सेवा केंद्र की जांच की गई। तीन लोक सेवा केंद्रों पर जांच में 650 से अधिक आवेदनों को गलत पाया गया। जिस पर जांच के बाद डेढ़ लाख से अधिक राशि का जुर्माना लगाया गया है। एक केंद्र संचालक को चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है। जिला प्रशासन को लोक सेवा केंद्रों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसमें शासन के निर्देशानुसार आवेदन दर्ज नहीं करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। जिसके चलते आवेदकों के आवेदन बड़ी संख्या में निरस्त हो रहे थे। लोग सेवा केंद्रों की गतिविधियों की ऑनलाइन पोर्टल पर जांच कराई गई। जिसमें गड़बड़ी मिलने पर संचालक लोक सेवा केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। जिसमें स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर लोक सेवा केंद्र कोलार पर 221 आवेदन गलत दर्ज करने पर 56 हजार 250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

इसी प्रकार लोक सेवा केन्द्र बैरसिया पर 209 आवेदन गलत दर्ज करने पर 52 हजार 250 रुपये का अर्थदण्ड, लोक सेवा केन्द्र टी.टी. नगर पर कुल 248 गलत आवेदन दर्ज करने पर 62 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। इसके साथ ही लोक सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट को चेतावनी जारी की गई है कि लोक सेवा केन्द्र में गडबडी पाई तो अनुबंध निरस्त किया जाएगा और आगे भी इसी प्रकार के कार्रवाई की जाती रहेगी।


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