ED ने जेल में बंद सौरभ शर्मा और उनके दो सहयोगियों से पूछताछ की अनुमति मांगी

Update: 2025-02-04 12:02 GMT
Bhopal भोपाल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई कर रही भोपाल जिला अदालत में एक आवेदन दायर कर उनसे पूछताछ की अनुमति मांगी। ईडी ने अपने आवेदन में सौरभ शर्मा और उनके दो सहयोगियों - चेतन गौर और शरद जायसवाल से पूछताछ की अनुमति मांगी, जिन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
ईडी ने तीनों से पूछताछ के लिए कोई विशेष तिथि नहीं बताई है, हालांकि, उसने अदालत से अनुरोध किया है कि जब भी जरूरत हो, जेल में पूछताछ की अनुमति दी जाए।लोकायुक्त मामलों के लिए नामित जिला अदालत ने ईडी के आवेदन को सुनवाई के लिए रख लिया है। एजेंसी ने यह आवेदन तब पेश किया है, जब मप्र लोकायुक्त पुलिस ने तीनों को मंगलवार को उनकी सात दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया।
अदालत ने तीनों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि पिछले ढाई महीने में मध्य प्रदेश लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय समेत कई एजेंसियों ने भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में कई जगहों पर छापेमारी की है।
शर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस की शिकायत के बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक, शर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के संबंध में लोकपाल को मिली शिकायतों के गोपनीय सत्यापन के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद अलग-अलग जगहों पर कई छापे मारे गए। ईडी ने शर्मा की पत्नी और मां से 28 जनवरी को भोपाल से मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से एक दिन पहले पूछताछ की थी। हालांकि, यह मामला तब और सुर्खियों में आया जब आयकर विभाग ने 19 दिसंबर को भोपाल के एक जंगल में एक लावारिस कार से करीब 52 किलो सोना और 11 लाख रुपये की नकदी बरामद की।
इस बीच, लोकायुक्त पुलिस ने शर्मा की मां, पत्नी और अन्य करीबी रिश्तेदारों समेत 30 से ज्यादा लोगों को सूचीबद्ध किया है। शर्मा 2015 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर 2016 में परिवहन विभाग में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए थे। 12 साल की सेवा के बाद, उन्होंने 2023 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, भले ही उस समय उनके खिलाफ जांच लंबित थी। (आईएएनएस)
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