इंदौर। नंदानगर के गुरुद्वारा ट्रस्ट का विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। गुरुद्वारा संगत के सदस्य ने गुरुद्वारा के ट्रस्टी के खिलाफ थाना भंवरकुआ में एफआइआर दर्ज करवा दी है। संगत के सदस्य ने वरिष्ठ ट्रस्टी पर फोन पर धमकाने का आरोप लगाया है। गुरु तेगबहादुर साहिबजी ट्रस्ट समिति के सरदार अमरीकसिंह ने वरिष्ठ ट्रस्टी डा.आरएस माखीजा के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई है।
तीन दिन पहले नंदानगर की गुरुद्वारा कमेटी ने सिख विरोधी दंगों के मुआवजा और उससे खरीदी गई जमीन व संपत्ति एक ट्रस्टी द्वारा हड़पने का आरोप लगाया था। गुरुद्वारा संगत से जुड़े चार ट्रस्टियों ने मामले में शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के साथ रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट को भी की है।
नंदानगर में गुरुद्वारा के साथ स्कूल और अस्पताल चला रहे इसी ट्रस्ट ने दंगों से मिले मुआवजे से विष्णुपुरी में माता गुजरी कालेज व अन्य संस्थाएं शुरू की थी। चार ट्रस्टियों कृपालसिंह भाटिया, अमरीकसिंह भाटिया, गुरमीतसिंह और जोगिंदरसिंह ने दूसरे ट्रस्टी डा. आरएस माखीजा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1987 में गुरुद्वारा को मिले दंगे के मुआवजे के रुपये नई जमीन खरीदने और संस्थाएं बनाने के लिए डा. माखीजा को दिए गए थे। अब डा. माखीजा उस रुपये का हिसाब नहीं दे रहे।
शिकायत की बात पता चलने पर फोन पर दी धमकी
थाने पहुंचे संगत के ट्रस्टी अमरीकसिंह ने डा. माखीजा पर आरोप लगाया है कि गुरुद्वारा ट्रस्ट के रुपये का हिसाब मांगने की शिकायत की बात पता चलने के बाद उन्होंने फोन पर धमकी दी है। मामले में एक रिकार्डिंग भी ट्रस्टी ने पुलिस को सौंप दी और आरोप लगाया कि धमकाने की ये रिकार्डिंग भी खुद डा. माखीजा ने ही ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों को भेज दी, ताकि अन्य लोग भी उनसे हिसाब न पूछे। पुलिस ने डा. आरएस माखीजा के खिलाफ धारा 294, 506 और 507 में अपराध पंजीकृत कर लिया।