Darbhanga: नाबालिग के अपहरण में आरोपित दोषी करार

दोषी करार देने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया

Update: 2024-12-03 06:57 GMT

दरभंगा: अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने बहेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बहेड़ा थाने के अभियुक्त कमलेश को दोषी करार दिया है. दोषी करार देने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है. सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के लिए 28 तारीख निर्धारित की गई है. विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बहस की. श्री कुंवर के अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि 19 अगस्त 2012 की रात में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया. जानकारी मिलने पर अपहृता के दादा की सूचना पर एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. अनुसंधानक ने अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण की धारा व एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित किया. इस मामलें में पांच जनवरी 2015 को आरोप गठन किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई.

भूमि विवाद में हुई मारपीट में दो लोग जख्मी: बड़गांव थाने के आहिसडीह गांव में जमीन जोतने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई जिसमें आहिसडीह गांव निवासी मो. नाजिम व साकिर गंभीर रूप से जख्मी हो गये. जख्मी हुए दोनों कृषकों को उपचार के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बड़गांव थानाध्यक्ष कल्पना कुमारी ने बताया कि उक्त घटना को लेकर जख्मी कृषक मो. नाजिम के आवेदन पर बड़गांव थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है. इसमें आहिसडीह निवासी मो. अमिरुद्वीन, मो. सबीर, रोशनगीर उर्फ लालो, मो. रईस व मो. फारुख सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों को नामजद किया गया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. किसी भी नामजद को गिरफ्तार किए जाने की सूचना नहीं है.

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