क्रिप्टो, शेयर बाजार से कमाई, रिश्तेदारों से लिए एडवांस की जानकारी देनी होगी
भोपाल। सीबीडीटी ने हर वर्ष के मुकाबले इस साल काफी जल्दी आयकर रिटर्न फार्म जारी कर दिए हैं। नए फार्म में 27 बदलाव नजर आ रहे हैं। करदाता अब वर्ष समाप्त होने पर पहली अप्रैल को भी अपना रिटर्न भर सके यह सुविधा मिल गई है। बीते वर्षों में यह फॉर्म मई-जून तक आते थे, जिससे जुलाई में रिटर्न भरने के लिए भीड़ हो जाती थी।सीए पंकज शाह ने बताया कि इस बार आयकर विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए आयकर के रिटर्न फॉर्म मार्च खत्म होने से पहले ही जारी कर सराहनीय कार्य किया है। इस बार के रिटर्न फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें मुख्य यह है-
- क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ हानी या व्यवव्हार को अब रिटर्न में अलग से बताना होगा।
- शेयर्स में इंट्रा डे ट्रेडिंग को अब अलग से दर्शाना होगा जिसमें इंट्रा डे टर्नओवर और उससे होने वाला शुद्ध मुनाफा या नुकसान भी पृथक देना पड़ेगा।
- अगर किसी ट्रस्ट को दी गए दान की धारा 80जी में छूट ली जा रही है तो डोनर से उसका यूनिक नंबर लेना पड़ेगा। इससे फर्जी छूट नहीं ली जा सकेगी।
- अगर टैक्स कलेक्शन (टीसीएस) की क्रेडिट किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है और उसे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए रिटर्न में कॉलम जोड़ दिया गया है।
- अगर कोई व्यापारी पूर्व में पुरानी से नयी स्कीम में जाकर वापस पुरानी स्कीम में आया है तो करदाता को उसकी जानकारी देनी होगी, जिससे वह फिर से नयी स्कीम में नहीं जा सके।
- पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर के जुडऩे या रिटायर होने संबंधित जानकारी अब रिटर्न में देनी होगी। साथ ही बदलाव की तारिख में बतानी होगी।
- अगर किसी से एडवांस प्राप्त किया है तो उसकी जानकारी देनी होगी, जिसमें रिश्तेदारों से प्राप्त एडवांस अलग दर्शाना होगा।
- ट्रस्ट में पूर्व में किया एप्लिकेशन, ट्रस्टी की जानकारी और किए गए निवेश से संबंधित जानकारी रिटर्न फॉर्म में जोड़ी गई है।
- पारमार्थिक ट्रस्ट को मिले अज्ञात या गुप्त दान की पृथक जानकारी मांगी गई है क्योंकि एक सीमा से अधिक ऐसे दान पर टैक्स लगता है।
- राजनीतिक पार्टियों से रिटर्न फॉर्म में चुनाव आयोग द्वारा दी गई मान्यता संबंधित जानकारी मांगी गई है जिससे उनपर मानिटरिंग की जा सके।