जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन नहीं होने पर कोर्ट की फटकार

Update: 2023-02-24 13:02 GMT

भोपाल न्यूज़: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गैस पीड़ितों के रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन नहीं होने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. न्यायाधीश शील नागू व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिए कि भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करें. वे अगली सुनवाई तक उसका जवाब प्रस्तुत करें. अगली सुनवाई 17 मार्च को नियत की गई है.

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के दो अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के आरोप लगाने के निर्देश दिए थे. सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों ने अवमानना के आरोप पर अपने जवाब प्रस्तुत किए. अधिकारियों के जवाबों को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि इन पर अगली सुनवाई के दौरान विचार किया जाएगा. भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष समिति के सह-संयोजक एनडी जयप्रकाश ने हाईकोर्ट को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्देशों में से एक यह था कि बीएमएचआरसी सहित सभी गैस पीड़ित अस्पतालों के रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन व डिजिटाइजेशन किया जाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को राज्य सरकार व एनआईसी भोपाल को निर्देश दिए थे कि 31 दिसंबर 2013 तक पीड़ितों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन का काम पूरा कर लिया जाए.

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