छिंदवाड़ा के सीएमएचओ और सीधी डीईओ के निलंबन पर कोर्ट की रोक

Update: 2022-12-24 08:17 GMT

भोपाल न्यूज़: छिंदवाड़ा जिले के तत्कालीन प्रभारी सीएमएचओ व सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इन अधिकारियों को सीएम के जनसेवा अभियान कार्यक्रम के दौरान मंच से निलम्बित करने की घोषणा की गई थी. दोनों याचिका पर सुनवाई के बाद आगामी सुनवाई तक निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने शासन व अन्य को नोटिस जारी कर को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए.

प्रभारी सीएमएचओ डॉ. जीसी चौरसिया की ओर से अधिवक्ता डीके त्रिपाठी ने पक्ष रखा. बताया कि 22 सितंबर को सभा के दौरान सीएम से शिकायत की और उन्होंने हटाने का आदेश दे दिया. इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. दूसरी बार सीएम जब छिंदवाड़ा आए तो निलम्बित करने का निर्देश दे दिया. कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया.

पहले से थी तैयारी: याचिकाकर्ता सीधी डीईओ पवन कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा. बताया कि सीएम ने मंच से निलम्बन का आदेश दिया था. जनसेवा अभियान कार्यक्रम में शिकायत मिली थी. जिस आधार पर कलेक्टर ने रिपोर्ट दी और कार्यक्रम में ही सीएम ने निलम्बित करने की घोषणा कर दी. याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसे राजनीतिक कारण से दुर्भावनावश निलम्बित किया गया है. आरोप है कि याचिकाकर्ता को निलम्बित करने की तैयारी पहले से कर रखी थी. यही वजह है कि जिस दिन सीएम का कार्यक्रम था उसी दिन कलेक्टर का प्रतिवेदन आया और उसी दिया संभागायुक्त ने आदेश जारी कर दिया था.

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