सिटी कोर्ट रूम न्यूज़: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के एक न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं चार हजार रूपए के जुर्माना से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) एस पी वर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता अपनी सहेली के साथ 12 मई 2018 को रात्रि में शौच करने एक खेत में गई थी। इसी दौरान गांव के ही दीनू लोहार (23) ने आकर पीड़िता को पकड़ लेने से उसकी सहेली डर के कारण वहां से भाग गई थी। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से खत्म करने की धमकी देकर फरार हो गया था।
पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने आकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। डीपीओ ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने आरोप प्रमाणित होने पर आरोपी दीनू लोहार को आजीवन कारावास की सजा एवं चार हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।