Bhopal भोपाल : मध्य प्रदेश कैबिनेट ने स्मार्ट-पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत तीन साल में 8.35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कार्यान्वयन, विस्तार और भंडारण, डेटाबेस विविधता, डेटा रिकवरी और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कठिनाइयों का समाधान होगा। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड के माध्यम से पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है," एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है।मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के बैकलॉग/कैरी फॉरवर्ड पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की समयसीमा को 1 जुलाई 2024 से एक वर्ष बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 17,000 बैकलॉग पदों में से 7000 पद भरे जा चुके हैं।
"मंत्रिमंडल ने सातवें वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों Government employees और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे यह 1 जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से 46 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार के छठवें वेतनमान में कार्यरत तथा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों के चतुर्थ एवं पंचम वेतनमान में महंगाई भत्ते, राज्य पेंशनरों को देय महंगाई राहत की दर में वृद्धि संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश का अनुमोदन किया गया।'' विज्ञप्ति में आगे कहा गया है। राज्य मंत्रि-परिषद ने विभागों को क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए "मध्यप्रदेश क्लाउड नीति-2024" को भी मंजूरी दी। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के माध्यम से विभागों को क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क की प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) में क्लाउड मॉनिटरिंग यूनिट (सीएमयू) की स्थापना की जाएगी। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्लाउड मॉनिटरिंग यूनिट (सीएमयू) के प्रबंधन हेतु मानव संसाधन सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2023-24 के खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋणों की देय तिथि बढ़ाने को भी मंजूरी दी। खरीफ 2023 सीजन की देय तिथि 28 मार्च, 2024 से बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2024 कर दी गई थी। गुरुवार को उन किसानों के लिए खरीफ 2023 सीजन की देय तिथि 30 अप्रैल, 2024 से बढ़ाकर 31 मई, 2024 करने को मंजूरी दी गई, जिन्हें 30 अप्रैल, 2024 तक उनकी बिक्री आय का भुगतान नहीं मिला है और शेष किसानों के लिए जिन्होंने प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अपनी उपज बेची है, विज्ञप्ति में बयान आगे पढ़ा गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एमपी निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2018 के अनुक्रम में तैयार मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा एजेंसियां (नकद परिवहन गतिविधियों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2024 के प्रारूप को अधिसूचित करने का निर्णय लिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि निजी सुरक्षा एजेंसियां नकदी की हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकेंगी। (एएनआई)