Bhopal : स्कूलों और कॉलेजों के पास तंबाकू बिक्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हालाँकि "नशे से दूरी है ज़रूरी" अभियान समाप्त हो चुका है, भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने सभी पुलिस थानों को स्कूलों और कॉलेजों के आसपास सिगरेट, गुटखा, तंबाकू उत्पाद और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू की आसानी से उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी किया गया है, जबकि कोटपा अधिनियम 2003 के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं, जो शैक्षणिक परिसरों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है।
पुलिस आयुक्त के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने हॉटस्पॉट की पहचान करना और स्कूलों और कॉलेजों के आसपास संचालित स्थानीय दुकानों और कियोस्क का औचक निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। प्रतिबंधित वस्तुएँ बेचते पकड़े जाने पर विक्रेताओं पर जुर्माना, उत्पाद ज़ब्त और कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रवर्तन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "नाबालिगों को या स्कूलों के पास गुटखा या सिगरेट बेचने वाली दुकानों को बख्शा नहीं जाएगा। हम कड़ी निगरानी रखने के लिए स्कूल प्रशासन के साथ भी समन्वय कर रहे हैं।"