Bhopal : एडमिशन के लिए फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने पर डॉक्टर को 3 साल की कड़ी कैद

Update: 2026-01-28 05:48 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भोपाल की एक डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को एक डॉक्टर को जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके MBBS कोर्स में एडमिशन लेने के आरोप में दोषी ठहराया और उसे तीन साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई। यह आदेश एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अतुल सक्सेना ने दिया।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अकील खान ने कोर्ट को बताया कि आरोपी डॉ. सुनील सोनकर मेडिकल सीट में एडमिशन पाने के लिए जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे तीन साल की कड़ी कैद और IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सज़ाएं एक साथ चलेंगी।

STF पुलिस स्टेशन, भोपाल को मिली शिकायत के अनुसार, सुनील सोनकर ने 2010 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित PMT परीक्षा पास करने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य कोटे के तहत गलत फायदा उठाने के लिए एक जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था।

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