एचयूटी के 10 सदस्यों को दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया

Update: 2023-05-24 18:02 GMT
भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल में आतंकवाद निरोधी दस्ते की विशेष अदालत ने बुधवार को कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (एचयूटी) से जुड़े 10 सदस्यों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
बुधवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद एचयूटी के 10 सदस्यों को अदालत में पेश किया गया।
आरोपियों की पहचान यासिर खान, सैयद सामी रिजवी, सैयद दानिश अली, मोहम्मद आलम, खालिद हुसैन, मोहम्मद हमीद, मोहम्मद अब्बास अली, अब्दुर रहम, शेख जुनैद और मोहम्मद सलीम के रूप में हुई है.
विशेष रूप से, इनमें से तीन ने हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया है। वे हैं मोहम्मद सलीम (पहले सौरभ राज वैद्य), अब्दुर रहमान (पहले देवी नारायण पांडा) और मोहम्मद अब्बास अली (पहले बेनू कुमार)।
मध्य प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने 9 मई को एचयूटी के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में से 10 को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था, एक को छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया था और पांच को तेलंगाना पुलिस ने एमपी एटीएस द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। . बाद में उन्हें भोपाल लाया गया।
इन एचयूटी सदस्यों में से छह को 19 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वे शाहरुख, मिस्बाह उल हक, शाहिद, महराज अली, वसीम खान और अब्दुल करीम हैं। बाकी 10 सदस्य बुधवार (24 मई) तक पुलिस रिमांड पर थे। अब कोर्ट ने उन्हें भी दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से एमपी एटीएस की टीम ने देशद्रोही दस्तावेज, तकनीकी उपकरण, कट्टरपंथी साहित्य व अन्य सामग्री बरामद की है. आरोपी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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