एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Update: 2023-07-10 15:28 GMT
भोपाल (मध्य प्रदेश): मप्र मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को यहां मप्र मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल को जमानती वारंट जारी किया। एसपी जबलपुर को रजिस्ट्रार को 18 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
वर्ष 2021 के मामले में रजिस्ट्रार को कारण बताओ नोटिस और 5,000 रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
आयोग ने बघेल को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और 18 जुलाई को उसके समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। नोटिस और वारंट की तामील पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के माध्यम से की जाएगी।
मामला एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी (मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी) जबलपुर जिले से संबद्ध इंदौर स्थित बीडीएस कॉलेज का है।
छात्रों ने एमपीएचआरसी से संपर्क कर अपने कॉलेज के खिलाफ परीक्षा परिणाम घोषित न करने और कक्षाओं को अपग्रेड न करने की शिकायत की थी।
कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया था कि जब उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था तब भी कॉलेज ने वार्षिक परीक्षाएँ आयोजित नहीं की थीं।
उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था। बघेल को छह पत्र और एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया, लेकिन उन्होंने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। तब आयोग ने उन्हें 8 जून, 2023 को व्यक्तिगत रूप से आने का निर्देश दिया था, हालांकि, रजिस्ट्रार तब भी नहीं आए।
आयोग ने 8 जून को उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 सी के तहत बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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