आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Update: 2023-05-15 11:46 GMT

भोपाल न्यूज़: जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले में धारा 144 लागू की गई है. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है. यह आदेश जारी किया गया है. आदेश आगामी 10 अगस्त तक प्रभावशील रहेगा. एसपी समीर सौरभ से प्राप्त पत्र के बाद कलेक्टर ने धारा 144 लागू किए जाने का निर्णय लिया है.

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि बालाघाट जिला घनी आबादी और नक्सल प्रभावित जिला है. बालाघाट में होने वाली घटनाओं का असर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पड़ता है.

आगामी समय में विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म से आपत्तिजनक पोस्ट करने पर दुर्भावना का संचार होता है. जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनी रहती है. जिन्हें रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है. प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बाद जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति जन सामान्य के हित व लोक शांति बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक, अश्लील संदेशों, चित्रों, वीडियो, ऑडियो को प्रसारित नहीं करेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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