शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल
बड़वानी: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले में शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक को नाबालिग लड़की के घर के पीछे रात के समय रोहित ने अभियोक्त्री से कहा कि हम भागकर चलते हैं। हम दोनों शादी करके साथ रहेंगे। अभियोक्त्री रोहित के बहकावे में आ गई और आरोपित के साथ घर से चली गई। आरोपित और अभियोक्त्री दोनों पैदल दूसरे गांव में गये और वहाँ एक खेत में बंद झोपडी में आरोपित रोहित ने अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ खोटा काम (दुष्कर्म) किया। अभियोक्त्री ने मना किया तो आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया। सुबह तक दोनों उसी झोपडी में रुके रहे और सुबह खेतों में ही इधर- उधर घूमते रहे। फिर रोहित नाबालिग युवती को उसके माता- पिता के पास छोडकर चला गया।
इसके बाद अभियोक्त्री ने अपने माता- पिता को पुरी बात बतायी। रोहित ने अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम (दुष्कर्म) किया था। अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने आरोपित रोहित पुत्र मदन नि. बड़दा बसाहट थाना अंजड़ जिला बड़वानी को धारा 376(1) में 10 वर्ष एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।