लाठीचार्ज घटना: बीजेपी ने नीतीश, तेजस्वी के खिलाफ पटना कोर्ट में केस दर्ज कराया
अन्य के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में 12 मामले दर्ज कराए
लाठीचार्ज की घटना को लेकर भाजपा बिहार इकाई ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना डीएम, एसएसपी और अन्य के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में 12 मामले दर्ज कराए।
13 जुलाई को बीजेपी के विरोध प्रदर्शन मार्च के बाद पटना में लाठीचार्ज की घटना हुई थी.
शिकायतकर्ता सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, लाजवंती झा, जजनी जयसवाल, जनार्दन शर्मा योगी, अभिषेक बंटी कुमार रवि, बलिराम मिश्रा, बाबूलाल शौर्य समेत अन्य ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कराया.
भाजपा नेतृत्व ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पार्टी नेताओं को बेरहमी से पीटने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और लाठी का इस्तेमाल किया।
शिकायतकर्ताओं में से एक, भाजपा महिला विंग की नेता लाजवंती झा ने आरोप लगाया कि यह भाजपा नेताओं के खिलाफ उनके नेतृत्व को फंसाने और क्रूरतापूर्वक हमला करने की साजिश थी।
शिकायतकर्ताओं के वकील रत्नेश कुमार ने कहा, "हमने पटना सिविल कोर्ट में आईपीसी की धारा 307, 323, 324, 504 और 506 के तहत एक दर्जन मामले दायर किए हैं और उम्मीद है कि मामलों की जल्द ही सुनवाई होगी।"
पटना सिविल कोर्ट में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ अब तक 14 मामले दर्ज कराये हैं.