वन्यजीव हमला: केरल सरकार ने मुआवजे के लिए नियमों में संशोधन किया

वन्यजीव हमला

Update: 2023-06-17 08:44 GMT
कोल्लम: केरल सरकार ने राज्य में वन्यजीव हमलों के पीड़ितों के लिए मुआवजे के संबंध में नियमों में बदलाव किया है. अब से, घायलों के चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए आवेदन पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मान्य किया जा सकता है जो पीड़ित को उपचार प्रदान करता है। वन्य जीवों के हमले में घायल हुए लोगों को अब एक लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। हालांकि, अनुसूचित श्रेणियों से संबंधित लोगों के लिए, ऐसे संकटों के दौरान उनका पूरा चिकित्सा खर्च कवर किया जाएगा।
पहले के नियम के अनुसार, केवल सिविल सर्जन के न्यूनतम रैंक वाले एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी को मुआवजे के लिए आवेदनों को मान्य करने की अनुमति थी। हालाँकि, इस नियम ने कई भ्रम पैदा किए थे, खासकर जब पीड़ितों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया था। मुआवजा नियमों में संशोधन से इस परेशानी का अंत होने की उम्मीद है।

सोर्स : एएनआई
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