वायनाड भूमि अधिग्रहण मामला: राजस्व विभाग की जीत

Update: 2025-03-24 12:23 GMT

Kerala केरल: वायनाड भूमि अधिग्रहण मामले में राजस्व विभाग को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जीत मिली। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा है कि सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। अदालत ने राजस्व विभाग की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए टाउनशिप के निर्माण हेतु पत्थर बिछाने और निर्माण कार्य जारी रह सकता है। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वह एलस्टन एस्टेट की जमीन अधिग्रहण के लिए 26 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी। खंडपीठ के आदेश के अनुसार, सरकार को जमीन अधिग्रहण करते समय एस्टेट मालिकों को सीधे मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह राशि उच्च न्यायालय में जमा कराई जाए। सरकार को अदालत को यह बताना चाहिए कि 26 करोड़ रुपये के मुआवजे की गणना कैसे की गई। भूमि के स्वामित्व को लेकर मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। इसीलिए हाईकोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाया।

एल्स्टन एस्टेट और हैरिसन्स ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। जब सरकार ने एकल पीठ के फैसले को लागू करने के लिए कदम उठाया तो उसने इसे रोकने के लिए अपील दायर की। हैरिसन और एल्स्टोन ने इस संबंध में लालच दिखाया। यदि संपत्ति मालिकों ने अपील दायर नहीं की होती तो उन्हें अब सरकार को मुआवजा देना पड़ता। अदालत को अब वह फैसला मिल गया है जो राजस्व विभाग चाहता था। उनके लालच ने राजस्व विभाग को बचा लिया।

Tags:    

Similar News