Kerala केरल: हाईकोर्ट ने वंडिपेरियार पॉक्सो मामले में आरोपी अर्जुन को देश छोड़कर न जाने का निर्देश दिया है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने अर्जुन को बरी कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा उसके बरी होने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने के बाद अर्जुन को जमानत मिल गई। 50,000 रुपये के बॉन्ड और दो जमानतदारों को आदेश दिया गया है। कट्टप्पना को दस दिनों के भीतर पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अन्यथा, हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट को अर्जुन के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। बरी हुए व्यक्ति को सरेंडर करने के लिए कहना एक दुर्लभ कदम है।