Underwear case: एंटनी राजू की सज़ा निलंबित, अयोग्यता जारी रहेगी

Update: 2026-02-03 12:17 GMT
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व मंत्री एंटनी राजू की सज़ा पर रोक लगा दी है। तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने एंटनी राजू की अपील स्वीकार करते हुए सज़ा पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि, सेशंस कोर्ट ने साफ किया कि निचली अदालत का यह फैसला कि एंटनी राजू इस मामले में दोषी हैं, बरकरार रहेगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्यता भी जारी रहेगी। इस मामले में विस्तृत सुनवाई 6
फरवरी को होगी
एंटनी राजू को नेदुमंगड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया था। सज़ा तीन साल जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना थी। एंटनी राजू ने इस फैसले के खिलाफ तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट में अपील की थी। केरल के विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू पर आरोप है कि 1990 में, जब वह जूनियर वकील के तौर पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, एंड्रयू साल्वाटोर सेर्वेली को बरी करवाने के लिए एक कोर्ट क्लर्क के साथ मिलकर एक अहम सबूत—गांजे वाला अंडरवियर—से छेड़छाड़ की साजिश रची थी।
एंटनी राजू केरल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अपनी विधायक की कुर्सी गंवाई है। वह इस मामले में दूसरे आरोपी हैं। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी एंटनी राजू छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अयोग्यता तभी हटाई जा सकती है जब ऊपरी अदालतें दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दें। कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए एक महीने का समय दिया था।
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