निजी, टैक्सी वाहनों में एलपीजी के परिवहन पर रोक; बोतल में पेट्रोल की बिक्री भी नहीं
इसके साथ ही व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर ले जाने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
शोरनूर : ऑटोरिक्शा सहित टैक्सी वाहनों या निजी वाहनों में अब रसोई गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की अनुमति नहीं होगी.
एलाथुर ट्रेन आगजनी मामले के आलोक में, केरल सरकार ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) के 2002 के कानून को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर ले जाने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।