ओमन चांडी पर 2013 के हमले के लिए तीन दोषी
उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था।
कन्नूर : केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर 2013 में पथराव से जुड़े एक मामले में यहां की एक उप-न्यायालय ने सोमवार को तीन लोगों को दोषी ठहराया.
मामले के 113 आरोपियों में से अदालत ने सीपीएम के पूर्व विधायक के के नारायणन और सीके कृष्णन सहित 110 लोगों को बरी कर दिया।
अदालत द्वारा दोषी पाए गए तीन लोगों में दीपक, सी ओ टी नसीर और बीजू परमबथ शामिल हैं।
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उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया गया था।
गौरतलब है कि कोर्ट ने हत्या के प्रयास और साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया था.
दिलचस्प बात यह है कि मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने के पांच साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।