Abdul Rahim की जेल से रिहाई का आदेश रविवार को जारी होने की उम्मीद

Update: 2024-11-17 05:20 GMT

Kerala केरल: अदालत रियाद जेल में बंद कोझिकोड के फारूक निवासी अब्दुल रहीम के मामले पर विचार करेगी। जेल से रिहाई का आदेश रविवार को आने की उम्मीद है। अब्दुर रहीम के मामले पर रियाद क्रिमिनल कोर्ट की नई बेंच विचार करेगी। मामले पर सऊदी समयानुसार सुबह 9 बजे विचार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब्दुर रहीम के वकील, दूतावास के अधिकारी और अब्दुर रहीम व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अदालत में पेश होंगे। साथ ही संकेत हैं कि अज़ीर गवर्नर के प्रतिनिधि भी अदालत में मौजूद रहेंगे। अदालत ने 2 जुलाई को अब्दुर रहीम की मौत की सजा को रद्द कर दिया था, लेकिन उसे जेल से रिहा नहीं किया गया है।

मामले पर विचार किए जाने पर मुख्य रूप से जेल से रिहाई का आदेश आने की उम्मीद है। मौत की सजा खत्म होने के साथ ही निजी अपराध से जुड़ा मामला खत्म हो गया। अदालत आज सार्वजनिक अपराध से जुड़े मामले पर विचार करेगी। 18 साल की जेल की सजा को देखते हुए इस मामले में विशेष सजा मिलने की संभावना कम है। इसलिए रविवार को रिहाई का आदेश आने की संभावना ज्यादा है। यदि रिहाई का आदेश होगा तो उसे अपील न्यायालय और राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। रहीम की रिहाई के लिए जुटाई गई राशि में से शेष 11.5 करोड़ रुपये का उपयोग अन्य परोपकारी गतिविधियों के लिए करने पर सहमति बनी। रहीम की राय सुनने के बाद कानूनी सहायता समिति ने अंतिम निर्णय लिया।
कानूनी सहायता समिति ने बताया कि रहीम की रिहाई के लिए कुल 47 करोड़ 87 लाख 65,347 रुपये एकत्र किए गए हैं। समिति ने कोझीकोड में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट जारी की। दीया धनम सहित व्यय 36 करोड़ 27 लाख 34,927 रुपये है। शेष 11 करोड़ 60 लाख 30,420 रुपये ट्रस्ट के खाते में हैं। समिति ने बताया कि रहीम के घर लौटने के बाद वे बैठक कर तय करेंगे कि इस राशि का क्या करना है।
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