Government ने पैदल यात्रियों की लापरवाही पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर परिवहन विभाग ने 'रोड यूजर एक्ट' नामक नया कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इस कानून की जरूरत तब महसूस हुई जब अध्ययनों में पाया गया कि पैदल चलने वाले लोग लापरवाही से सड़क पार करते हैं, जो कई दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। परिवहन आयुक्त सी. नागराजू की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पैदल चलने वाले लोग सड़क हादसों से जुड़े अपराधों में शामिल हैं, तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए नए कानून की जरूरत है। परिवहन विभाग की रिपोर्ट को गृह विभाग के विचारार्थ छोड़ने का फैसला किया गया है। यह नियम डिवाइडर वाली चार लेन वाली सड़कों और फुटपाथ वाली सड़कों पर लागू होगा। फिलहाल सड़क पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन यह पैदल चलने वालों पर लागू नहीं होता।
रिपोर्ट के मुताबिक, अगर राज्य में रोड यूजर एक्ट नामक कानून होता, तो सड़क नियमों का उल्लंघन करने पर पैदल चलने वालों से जुर्माना वसूला जा सकता था। दुबई समेत कुछ विदेशी देशों में यातायात नियमों का पालन न करने पर पैदल चलने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। मोटर व्हीकल विभाग इसका अनुकरण करना चाहता है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच प्रारंभिक चर्चा हुई। लापरवाही से सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों की मौत हो सकती है और यहां तक कि जानलेवा दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे वाहन चालकों और वाहन में बैठे अन्य लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। पैदल यात्रियों को मनमाने तरीके से सड़क पार करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को डिवाइडर पर बाड़ लगानी पड़ी। पैदल यात्रियों पर जुर्माना लगाना उतना आसान नहीं है, जितना कि यातायात उल्लंघन के लिए वाहनों से जुर्माना लेना। इस संबंध में एक स्पष्ट कानून की आवश्यकता है।