अदालत ने आरोपी Doctor को जमानत देने से किया इनकार

Update: 2024-08-25 05:28 GMT

Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को एक महिला डॉक्टर को एयर गन से गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश केपी अनिल कुमार ने जमानत याचिका खारिज कर दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले भी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। घटना 28 जुलाई को पेट्टा में हुई। पीड़िता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की कर्मचारी है। महिला डॉक्टर ने कथित तौर पर कूरियर पहुंचाने के बहाने पीड़िता पर गोली चलाई। पीड़िता के पति और डॉक्टर के बीच कथित संबंधों के बीच विवाद के चलते गोली चलाई गई। टकराव के दौरान पीड़िता ने अपने बाएं हाथ से गोली को रोका, जिससे गोली लगने से वह घायल हो गई। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई एयर गन जब्त कर ली है। पीड़िता के पति पर फिलहाल आरोपी डॉक्टर द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

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