केंद्र ने केरल हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा की नियुक्ति को अधिसूचित किया

Update: 2023-09-02 15:48 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्र ने शनिवार को केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा को उस दिन से स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जिस दिन वह अपना कार्यभार संभालेंगी।
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा को उस न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं, जिस तारीख को वह अपने कार्यालय का कार्यभार संभालती हैं।”
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 17 अगस्त को न्यायमूर्ति सुधा को केरल उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
केरल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने जून में सर्वसम्मति से उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति सुधा के नाम की सिफारिश की थी।
एससी कॉलेजियम ने कहा था कि उसने प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया था जो केरल उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित थे।
एससी कॉलेजियम ने कहा था, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर, 2017 के संकल्प के संदर्भ में प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की एक समिति ने न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा के फैसलों का मूल्यांकन किया है।"
इसमें कहा गया था कि न्यायमूर्ति सुधा केरल उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए फिट और उपयुक्त हैं।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए पहले के बयान में कहा गया है, “केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस सिफारिश पर सहमत हुए हैं।”
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