एलईडी फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करने वाले सरकारी वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें: एच.सी
यह कानून न केवल केरल में सरकारी वाहनों पर लागू होता है बल्कि राज्य से गुजरने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर भी लागू होता है।

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने अवैध एलईडी फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करने वाले सभी सरकारी वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि वाहनों पर फैंसी लाइट का इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ है और इसलिए अवैध है।
हाल ही में यह बात सामने आई है कि कैबिनेट मंत्रियों सहित सरकारी वाहन भी मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हैं और अपनी कारों में एलईडी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर, अदालत ने राज्य के पुलिस प्रमुख और परिवहन आयुक्त को उचित कार्रवाई करने के लिए कहा।
हाल के फैसले के अनुसार, सरकार को नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक वाहन के लिए 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कानून न केवल केरल में सरकारी वाहनों पर लागू होता है बल्कि राज्य से गुजरने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर भी लागू होता है।