छात्रा पुलिस कैडेट को नहीं होगी हिजाब पहनने की अनुमति, सरकार का आदेश

जानें मामला।

Update: 2022-01-28 04:57 GMT

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में धार्मिक रिवाजों के तहत हिजाब और पूरी बांह की ड्रेस पहनने की इजाजत मांगी गई थी। सरकार ने कहा कि राज्य पुलिस के कार्यक्रम में इस तरह की छूट से प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता काफी प्रभावित होगी। स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) प्रोजेक्ट स्कूल-आधारित युवा विकास पहल है, जो हाई स्कूल के छात्रों को लोकतांत्रिक समाज के भविष्य के नेताओं के रूप में विकसित होने की ट्रेनिंग देता है।

राज्य के गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा कि सरकार, छात्रा के ज्ञापन पर सावधानीपूर्वक गौर करने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता की मांग विचारणीय नहीं है… इसके साथ ही, अगर स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में इस तरह की छूट पर गौर किया जाता है, तो ऐसी मांग अन्य समान बलों में की जाएगी, जो राज्य की धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करेगी।
सरकार ने कहा कि इसलिए इस तरह का कोई संकेत देना सही नहीं होगा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट में धार्मिक प्रतीकों को दिखाया किया जाता है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स की फैकल्टी ने कहा था कि इस्लामी मान्यताओं के अनुसार सिर पर दुपट्टा और पूरी बाजू की पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी, इसके बाद छात्रा ने अदालत का रुख किया था।
केरल हाईकोर्ट ने स्टूडेंट पुलिस यूनिफॉर्म के तहत हिजाब और पूरी बांह की ड्रेस पहनने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद छात्रा ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। हालांकि, अदालत ने कहा था कि वह रिट याचिका में उठाई गई शिकायत को राज्य सरकार के सामने रख सकती है।

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