SIT ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में तंत्री की ज़मानत याचिका का विरोध किया

Update: 2026-02-11 06:19 GMT

THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले से जुड़े दो मामलों में तंत्री कंदारारू राजीवारू की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है।

तंत्री ने दलील दी कि मंदिर के सिर्फ़ आध्यात्मिक मामलों पर उनका अधिकार है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों पर नहीं, जबकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनके मज़बूत रिश्ते हैं और ज़मानत अर्जी का विरोध किया।

SIT ने कथित तौर पर कोर्ट को बताया कि उसे अभी तंत्री के फाइनेंशियल लेन-देन का पूरी तरह से पता लगाना बाकी है और उसे अभी ज़मानत पर छोड़ने से आगे की जांच में रुकावट आएगी। उसने कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि उसने अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बड़ी रकम जमा कर रखी थी।

पता चला कि तंत्री ने एक चिट फंड में 2.05 करोड़ रुपये जमा किए थे, जो बाद में दिवालिया हो गया, जबकि उसकी पत्नी ने उसी फर्म में 62 लाख रुपये जमा किए थे। इन जमाओं के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताया गया था। SIT ने कोर्ट को यह भी बताया कि तंत्री पोट्टी को 2004 से जानता था, जब वह सबरीमाला में जूनियर पुजारियों के लिए एक सहयोगी के तौर पर आया था, उससे बहुत पहले।

तंत्री ने आरोपों का ज़ोरदार जवाब दिया और यह भी तर्क दिया कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट उसके खिलाफ नहीं चलेगा क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं था।

SIT ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उसे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में बोर्ड से 7 लाख रुपये से ज़्यादा का मानदेय मिला था और इसलिए वह पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है।

कोर्ट अब 18 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट बुधवार को त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व प्रेसिडेंट एन वासु की ज़मानत याचिका पर भी अपना फैसला सुना सकता है।

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