CBI को झटका, अदालत ने एजेंसी द्वारा आरोपित 10 में से 6 लोगों को बरी किया

Update: 2024-12-29 04:06 GMT

Kochi कोच्चि: पेरिया दोहरे हत्याकांड मामले में सीबीआई को झटका लगा है, क्योंकि एजेंसी द्वारा आरोपित 10 लोगों में से छह को अदालत ने बरी कर दिया है। सीबीआई अदालत ने मामले के छह आरोपियों में से चार को 3 जनवरी को सजा की घोषणा होने तक जमानत पर रहने की अनुमति दी, जबकि एजेंसी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पूर्व सीपीएम विधायक केवी कुन्हीरामन समेत चार आरोपियों को सात साल तक की सजा हो सकती है। राज्य सरकार ने पेरिया मामले में सीबीआई जांच की अनुमति देने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच अपने हाथ में लेने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने मामले में 10 और लोगों को आरोपित किया। इससे पहले, क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 14 सीपीएम कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

इनमें ए सुरेंद्रन, मधु ए, रेजी वर्गीस, हरिप्रसाद ए, राजेश पी, के वी कुन्हीरामन, राघवन वेलुथोली, के वी भास्करन, गोपा कुमार वी, संदीप पी वी शामिल हैं। इनमें से मधु, रेजी, हरिप्रसाद, राजेश, गोपा कुमार और संदीप को अदालत ने बरी कर दिया। सीबीआई ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पहचाना। कुन्हीरामन सहित चार लोगों को बेकल पुलिस स्टेशन से दूसरे आरोपी साजी जॉर्ज को जबरन छुड़ाने के बाद दोषी पाया गया। उन्हें आईपीसी की धारा 225 (आरोपी की वैध गिरफ्तारी में बाधा डालना) के तहत अपराध का दोषी पाया गया, जिसके लिए सात साल तक की सजा हो सकती है। सीबीआई जांच के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है। जांच के कारण ही आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया जा सका। कृपेश के पिता कृष्णन ने कहा, "अगर क्राइम ब्रांच ने अदालत में पर्याप्त सबूत पेश किए होते तो अधिकांश आरोपियों को बरी किया जा सकता था।" एक नज़र

5 जनवरी, 2019: केएसयू और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प

17 फरवरी, 2019: सीपीएम कार्यकर्ताओं ने कृपेश और सरथ लाल की हत्या कर दी

19 फरवरी, 2019: मुख्य आरोपी ए पीतांबरन को गिरफ्तार किया गया

21 फरवरी, 2019: जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई

20 मई, 2019: क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की, 14 आरोपियों के नाम बताए, सभी सीपीएम से जुड़े

30 सितंबर, 2019: केरल हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच की चार्जशीट खारिज की, जांच सीबीआई को सौंपी

26 अक्टूबर, 2019: राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ का रुख किया

25 अगस्त, 2020: खंडपीठ ने जांच सीबीआई को सौंपने के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा

12 सितंबर, 2020: राज्य सरकार ने खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

1 दिसंबर, 2020: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज की

14 दिसंबर, 2020: सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली

1 दिसंबर, 2021: सीबीआई ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया

2 फरवरी, 2023: कोच्चि में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई

हिट गैंग का हिस्सा रहे आरोपियों पर कई धाराएं लगाई गईं

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