अरिकोम्बन मामले में सरकार को झटका, याचिका में दखल नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-04-17 09:26 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा बदमाश अरिकोम्बन को पकड़ने के संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह याचिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को लोगों के जान-माल के लिए खतरा बताते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस पर विचार किए बिना याचिका को खारिज कर दिया। बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति का फैसला तार्किक था।
राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को यह बताने की कोशिश की कि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि अरीकोम्बन को स्थानांतरित करने के लिए एक नई जगह ढूंढी जानी चाहिए। अरिकोम्बन ने अब तक चिन्नकनाल क्षेत्र में 52 घरों और कई दुकानों को नष्ट कर दिया है। सरकार ने याचिका में कहा था कि सात लोगों की मौत के लिए अरिकोम्बन जिम्मेदार है।
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