Kerala केरल: पथानामथिट्टा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्ची को प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने के मामले में सौतेले पिता को मौत की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तमिलनाडु के राजपलायम निवासी एलेक्स पांडियन (26) को मौत की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले में कहा गया कि आरोपी के खिलाफ क्रूर यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोप साबित हुआ है। न्यायालय ने 5 नवंबर को आरोपी को किशोर न्याय अधिनियम की सभी 16 धाराओं में दोषी ठहराया था, जिसमें हत्या, बलात्कार, गंभीर शारीरिक क्षति, पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम शामिल हैं।
हत्या 5 अप्रैल, 2021 को पथानामथिट्टा के कुंभजा में किराए के मकान में हुई थी। 5 वर्षीय बच्ची की क्रूर यातना और पिटाई का शिकार होकर हत्या कर दी गई थी। बच्ची के शरीर पर चाकू के 67 घाव थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत का कारण लगातार पिटाई और सीने में चोट थी। इसी रिपोर्ट में पता चला कि उसे चाकू मारा गया था और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।
मां बच्चे को सौतेले पिता के पास छोड़कर घर पर काम करने चली गई। चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पत्नी की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे से छुटकारा पाने के लिए यह क्रूरता की। फिर बच्चे को उसकी अपनी मां ने घायल अवस्था में पाया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वह गांजा और शराब का आदी था। पुलिस को पता चला कि उसने तमिलनाडु में भी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में चार्जशीट 5 जुलाई 2021 को दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को हिंसक रूप से घायल कर लिया था और आत्महत्या करने की कोशिश की थी।