केरल में नई इमारतों के लिए संपत्ति कर पांच प्रतिशत बढ़ा
इससे पहले, एक आदेश पारित किया गया था जिसमें मौजूदा भवनों के लिए कर की दरों में सालाना पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
तिरुवनंतपुरम: राज्य में नए भवनों के निर्माण के लिए मूल कर की दर बढ़ गई है. नए कदम के अनुसार, ग्राम पंचायतों में घरों के लिए प्रति वर्ग मीटर लगाया जाने वाला कर मौजूदा 3-8 रुपये से बढ़ाकर 6-10 रुपये कर दिया गया है।
नगर पालिकाओं में घरों पर जो टैक्स 6-15 रुपये प्रति वर्ग फुट था, उसे बढ़ाकर 8-17 रुपये कर दिया गया है। जबकि निगमों में रेट 8-20 रुपये से बढ़ाकर 10-22 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का बजट में जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन यह 1 अप्रैल से लागू हो गया। इससे संशोधित दरों के आधार पर तय संपत्ति कर में हर साल पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
हालांकि स्थानीय निकाय के अधिकारियों का कहना है कि परिवर्तन नई इमारतों के लिए लागू हैं, अस्पष्टता है क्योंकि अधिसूचना में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। इससे पहले, एक आदेश पारित किया गया था जिसमें मौजूदा भवनों के लिए कर की दरों में सालाना पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।