मीडियाकर्मियों को प्रताड़ित न करे पुलिस: केरल हाईकोर्ट

केरल

Update: 2023-07-12 18:04 GMT
कोच्चि: हाई कोर्ट ने कहा कि केस के नाम पर मीडियाकर्मियों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए और आरोपी की तस्वीर खींचना मीडियाकर्मी का काम है. न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने मातृभूमि द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही, जिसमें इलाथुर ट्रेन हमला मामले के आरोपी शाहरुख सैफी की तस्वीर खींचने वाले मातृभूमि समाचार चैनल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाया गया था।
हाईकोर्ट ने पूछा कि मीडियाकर्मियों द्वारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की फोटो खींचने की हरकत को सरकारी ड्यूटी में बाधा कैसे माना जा सकता है। 'अगर पहचान परेड करानी है तो पुलिस को संदिग्ध को चेहरा ढककर लाना चाहिए था। उनसे आरोपियों की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किया गया कैमरा पेश करने के लिए क्यों कहा जा रहा है और उन्हें लगातार नोटिस देकर क्यों बुलाया जा रहा है?' कोर्ट ने पूछा. उच्च न्यायालय ने कहा कि मीडियाकर्मी कार्यवाही को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।
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