कोच्चि (आईएएनएस)। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने केरल उच्च न्यायालय को बताया है कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के बारे में जागरूकता को अगले शैक्षणिक वर्ष से स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा।
एससीईआरटी के वकील ने अनजाने में पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने वाले किशोरों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे मामलों के विशिष्ट मुद्दे का आकलन और सुधार करने के लिए अदालत के समक्ष एक मामले में प्रगति की व्याख्या करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने अदालत को बताया कि इस मुद्दे को उचित महत्व और संवेदनशीलता देते हुए विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी।
एक बयान में उन्होंने बताया, "एससीईआरटी की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 से सकारात्मक रूप से कक्षा 1, 3, 5, 6, 8 और 9 के लिए पोक्सो के बारे में जागरूकता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा जबकि कक्षा 2, 4, 7 और 10 के लिए इसे शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से लागू किया जाएगा।“
कोर्ट ने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम संशोधित होने के बाद शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित होंगी।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने यौन शोषण के रोकथाम के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में कंटेंट शामिल करने के उसके आदेश को लागू करने में देरी के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी़।