कोच्चि हवाईअड्डे पर ऑटोरिक्शा चलाना उचित प्रतिबंधों के अधीन है: केरल उच्च न्यायालय

अधिकारियों के अधिकार पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है।

Update: 2022-12-06 11:05 GMT
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऑटोरिक्शा चालकों को अपने वाहन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) तक चलाने का मौलिक अधिकार है।
मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति अनु शिवरामन ने कहा कि, "याचिकाकर्ताओं का अपने वाहनों को चलाने या अपने कब्जे के अधिकार का प्रयोग करने का कोई भी अधिकार स्पष्ट रूप से किसी भी प्रतिबंध के बावजूद किसी भी परिसर में प्रवेश करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। ऐसे सभी अधिकारों का स्पष्ट रूप से ऐसे उचित प्रतिबंधों के अधीन ही प्रयोग किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि जनहित और सुरक्षा के कारणों से अपने परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के संबंधित अधिकारियों के अधिकार पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है।

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