कोच्चि: आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर बाहर पूर्व डीजीपी टोमिन जे. थचानकारी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। अपने अंतरिम आवेदन में, थचानकारी ने कहा कि वह शारजाह में एक सोने के आभूषण फर्म में प्रबंधक के रूप में काम करता है और अगर वह वापस लौटने में विफल रहा तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। उन्होंने यह भी बताया है कि वह एक आईटी कंपनी में पार्टनर हैं।
उन्होंने 26 अक्टूबर को देश छोड़ने की अनुमति मांगी है, और अपने रोजगार और यात्रा योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। या चिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति ए बदहरुदीन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि थाचनकारी को अभी-अभी रिहा किया गया था और अनुरोध के लिए कुछ समय तक इंतजार किया जा सकता है। जैसा कि राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, अदालत ने मामले को 2 नवंबर के लिए पोस्ट कर दिया।
थचानकारी को सतर्कता मामले में चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस महीने की 15 तारीख को, उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और उन्हें सख्त शर्तों पर जमानत दे दी, जिनमें से एक ने उन्हें बिना अनुमति के भारत छोड़ने से रोक दिया। कोट्टायम सतर्कता अदालत ने यह पाते हुए उन्हें दोषी ठहराया था कि उन्होंने 2003 और 2007 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 30.84 लाख रुपये की संपत्ति अर्जित की थी।