सीएम विजयन और उनकी बेटी के खिलाफ सतर्कता जांच की मांग वाली याचिका अदालत ने खारिज कर दी

Update: 2023-08-26 10:14 GMT
केरल : यहां की एक अदालत ने शनिवार को एक निजी खनिज कंपनी और उसकी आईटी फर्म के बीच कथित वित्तीय लेनदेन के संबंध में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी और अन्य के खिलाफ सतर्कता जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सूत्रों ने बताया कि मुवत्तुपुझा में विशेष सतर्कता अदालत ने सबूतों के अभाव में सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश बाबू द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
याचिका में कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) के खनन और अन्य 'व्यावसायिक हितों' के संबंध में 'आरोपी व्यक्तियों के बीच रिश्वतखोरी के दायरे में आने वाले अवैध वित्तीय लेनदेन' की जांच की मांग की गई थी।
याचिका में वीना टी और विजयन के अलावा, राज्य विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रमेश चेन्निथला, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी और वीके इब्राहिमकुंजू, वीना की आईटी फर्म, सीएमआरएल और अन्य को भी दोषी ठहराया गया था।
हाल ही में सीएमआरएल और मुख्यमंत्री की बेटी वीणा और उनकी आईटी फर्म के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
Tags:    

Similar News