पठानमथिट्टा के व्यक्ति को मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी से बलात्कार के लिए 107 साल की जेल की सजा

कोर्ट ने दोषी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आईएएनएस

Update: 2022-11-29 07:09 GMT
तिरुवनंतपुरम: केरल के पठानमथिट्टा की एक पोक्सो अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को मानसिक रूप से विकलांग युवा बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में 107 साल की जेल की सजा सुनाई, जो उसके साथ रह रही थी।
शख्स की पत्नी लंबे समय से परिवार से अलग थी.
यह घटना 2020 में हुई थी, और पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, जब लड़की ने अपने पड़ोसियों और अपने स्कूल के शिक्षकों को आपबीती सुनाई।
मेडिकल जांच से पता चला कि लड़की को उसके पिता ने गंभीर रूप से घायल किया था।
जैसा कि कुछ दंड एक साथ काटे जा सकते हैं, दोषी को 67 साल की जेल की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने दोषी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आईएएनएस

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