Kerala: कोच्चि की एनआईए अदालत ने जेल में बंद पीएफआई कार्यकर्ता को प्रवेश की अनुमति देने से किया इनकार
कोच्चि: सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, कोच्चि में एनआईए कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ मामले में एक विचाराधीन कैदी और आरोपी को एलएलबी नियमित पाठ्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
एक याचिका के बाद, एनआईए कोर्ट ने उसे तीन साल के एलएलबी कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी। निर्देश के अनुसार, उसे इस साल अक्टूबर में पूथोट्टा के एक लॉ कॉलेज में दाखिला दिया गया था। हालांकि, कोर्ट ने प्रवेश सुरक्षित करने के लिए याचिका को अनुमति देते हुए विशेष रूप से कहा कि यह एक नियमित कॉलेज में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
“बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की कमी और हैकिंग और अवैध संचार के जोखिम सहित सुरक्षा चिंताओं के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचा सकता है। रावोफ पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराध का आरोप है। पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी परिवहन के लिए उसे भारी पुलिस एस्कॉर्ट की आवश्यकता होती है,” रिपोर्ट में कहा गया है।