Kerala केरल: वक्फ ट्रिब्यूनल का सिद्दीक सेठ को मुनांबा जमीन के अधिग्रहण और स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश. तीन जजों की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षों को जमीन के मालिकाना हक से जुड़े 1902 के दस्तावेज पेश करने में मदद करनी चाहिए. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि 1952 के दस्तावेज़ की जांच तभी की जा सकती है जब 1902 का दस्तावेज़ उपलब्ध न हो। फिर मामले को 25 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल मुनम्बा में विवादित भूमि को गैर-वक्फ घोषित करने की मांग करने वाली फारूक कॉलेज की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। फारूक कॉलेज ने शुक्रवार को ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील दी कि सिद्दीक सेठ के पास जमीन नहीं है। सेठ के वकील ने यह भी पूछा कि अगर सिद्दीकी सेठ के पास कोई मालिकाना हक नहीं था, तो यह जमीन फारूक कॉलेज के स्वामित्व में कैसे आ गई। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि स्वामित्व पर सिविल कोर्ट द्वारा विचार किया जाना चाहिए और भूमि वक्फ है या नहीं इसका निर्णय ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना चाहिए।